July 8, 2026

Crime Off News

News Portal

चढ़ावे से जुड़े मामले में बीकेटीसी कार्मिक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ FIR दर्ज, पहले निलंबन अब पुलिस जांच का सामना

  • चढ़ावे से जुड़े मामले में बीकेटीसी की शिकायत पर बदरीनाथ थाने में मुकदमा दर्ज
  • BNS की धारा 306 और 316(5) के तहत कार्रवाई

देहरादून। श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विभागीय जांच और निलंबन की कार्रवाई के बाद अब उनके खिलाफ पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बीकेटीसी के मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की लिखित तहरीर पर थाना बदरीनाथ में 8 जुलाई 2026 को FIR संख्या 0006 दर्ज की गई है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 306 और 316(5) का उल्लेख है।

तहरीर के मुताबिक, 2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से बदरीनाथ मंदिर में हुई कथित वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलने के बाद मंदिर समिति ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। प्रारंभिक जांच में संबंधित कार्मिक प्रमोद नौटियाल द्वारा प्रथम दृष्टया मंदिर धनराशि को सुबह करीब 9 बजे से 9:30 बजे के बीच कथित रूप से अनधिकृत तरीके से धनराशि उठाए जाने की पुष्टि होने का उल्लेख किया गया है।

इसके बाद 7 जुलाई को बीकेटीसी ने प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। समिति ने माना था कि उन्हें पद पर बनाए रखने से निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका है। अब बीकेटीसी की ओर से पुलिस में तहरीर दिए जाने के बाद मामला विभागीय जांच से आगे बढ़कर आपराधिक जांच के दायरे में पहुंच गया है।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होना आरोपों की अंतिम पुष्टि नहीं है। मामले में दोष या निर्दोषता का निर्धारण पुलिस जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।

news